प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी का नाम पता– अजय सिदार पिता मनबोध उम्र 23 वर्ष साकिन देवगांव (डीपापारा) थाना सरिया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०)*
जप्ती :- 20 लीटर हाथ भठ्ठी का बना कच्ची महुआ शराब कीमती करीबन 4000 रु०
सारंगढ़-बिलाईगढ़ // पुलिस अधीक्षक महोदय सारंगढ़-बिलाईगढ़ (श्री पुष्कर शर्मा) के द्वारा जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारियों को जुआ, सट्टा, शराब, अवैध मादक पदार्थ गांजा में संलिप्त व्यक्तियों के उपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान् अति० पुलिस अधीक्षक महोदय सारंगढ़-बिलाईगढ़ (श्रीमती निमिषाा पाण्डेय) एवं श्रीमान् उप पुलिस अधीक्षक महोदय सारंगढ़ (श्री अविनाश मिश्रा) के कुशल मार्गदर्शन में मुखबीर की सुचना पर 20 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ 01 आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है।
प्रकरण में आज दिनांक 03.12.2024 को मुखबीर की सुचना पर हमराह स्टॉफ के घटनास्थल ग्राम अमेरी चौक तिराहा मेन रोड के पास जाकर अवैध महुआ शराब बिकी की सुचना पर दबिश दिये थे जो आरोपी अजय सिदार पिता मनबोध उम्र 23 वर्ष साकिन देवगांव (डीपापारा) थाना सरिया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०) के कब्जा से उसके पेश करने पर एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर पारदर्शी झिल्ली में रखा अवैध हाथ भठ्ठी का बना कच्ची महुआ शराब करीबन 20 लीटर को गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। आरोपी अजय सिदार के विरुद्ध अप०क0-185/2024 धारा 34(2). 59 (क) आबकारी एक्ट कायम कर मामला विवेचना में लिया गया। आरोपी अजय सिदार पिता मनबोध उम्र 23 वर्ष साकिन देवगांव (डीपापारा) थाना सरिया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०) के विरूद्ध अपराध धारा 34 (2) 59 (क) आबकारी एक्ट का अपराध सबुत पाये जाने से चेक लिस्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 (1) (बी) (2) का पालन कर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण के आरोपी को आज दिनांक 03.12.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है। इस प्रकार थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिकी करने वालों के विरूद्ध सरिया पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना सरिया के थाना प्रभारी स०उ०नि० टीकाराम खटकर के नेतृत्व में स०उ०नि० मोतीलाल डनसेना प्र०आर० भुवनेश्वर पण्डा, आरक्षक राजकुमार साव, दिलीप साहा, नर्मदा यादव का सराहनीय योगदान रहा।