प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी का नाम पता सुरज चौहान पिता पद्मन चौहान उम्र 19 वर्ष
मामले का संक्षिप्त विवरण जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पुलिस अधीक्षक सारंगढ़-बिलाईगढ़ (श्री पुष्कर शर्मा) के द्वारा जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारियों को नाबालिग बालक/बालिकाओं के उपर हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने एवं उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान् अति० पुलिस अधीक्षक महोदय सारंगढ़-बिलाईगढ़ (श्री कमलेश्वर प्रसाद चंदेल) एवं श्रीमान् अनु० पुलिस अधिकारी महोदय सारंगढ़ (श्रीमति स्नेहिल साहू) के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 17.10.2024 को नाबालिग बालिका के साथ यौन उत्पीड़न एवं लैगिंक हमला के मामले में आरोपी को ओडिसा राज्य से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है।
प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा दिनांक 16.10.2024 को थाना सरिया आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि घटना दिनांक 15.03.2024 से दिनांक 20.04.2024 के मध्य लगातार आरोपी सुरज चौहान पिता पद्मन चौहान के द्वारा प्रार्थी के नाबालिग पुत्री को सुनसान जगह में बुलाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया है और कहीं भाग गया है। प्रार्थी के उपरोक्त रिपोर्ट पर थाना सरिया में आरोपी सुरज चौहान के विरूद्ध अप०क०- 159/2024 धारा 376 (2) (N) भा०द०वि० एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया जाकर उक्त गंभीर प्रकृति के अपराध को देखते हुए थाना सरिया पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए टीम बनाकर फरार आरोपी सुरज चौहान पिता पद्मन चौहान उम्र 19 वर्ष को आज दिनांक 17.10.2024 को ओडिसा राज्य से 24 घण्टे के भीतर गिरफ्तार किया जाकर विधिवत् न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उपरोक्त त्वरित कार्यवाही में थाना सरिया के थाना प्रभारी उप निरीक्षक शिव कुमार धारी के नेतृत्व में स०उ०नि० सुमन कुमार चौहान, सावित्री कोर्राम, प्र०आर० भुवनेश्वर पण्डा, आरक्षक राजकुमार साव का सराहनीय योगदान रहा।