आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में 108 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त कर कोसीर पुलिस ने भेजा रिमाण्ड पर

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गिरफ्तार आरोपी – गिरधर लहरे पिता स्व सुधराम लहरे उम्र 32 वर्ष साकिन कोसीर थाना कोसीर जिला सारंगढ बिलाईगढ (छ.ग.)

मामले का विवरण इस प्रकार है

सारंगढ़ बिलाईगढ़ //पुलिस अधीक्षक श्री  पुष्कर शर्मा  के द्वारा समस्त थाना /चौकी प्रभारियों को वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आदर्श आचार संहिता में अवैध शराब, जुआ, सट्टा जैसे अवैधानिक कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए है जिस पर अमल करते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री पुष्कर शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश चंदेल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सारंगढ श्रीमती स्नेहिल साहू, श्री अविनाश मिश्रा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सारंगढ के कुशल मार्गदर्शन पर दिनांक 03.02.2025 को थाना कोसीर पुलिस को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम कोसीर का गिरधर लहरे पिता स्व सुधराम लहरे भारी मात्रा में अपने घर पर अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखा है कि सूचना पर निरीक्षक थाना प्रभारी कोसीर एन0एल0राठिया द्वारा एक टीम गठित कर रवाना किया गया कोसीर पुलिस मौका स्थल पहुंचकर रेड कार्यवाही किया आरोपी गिरधर लहरे पिता स्व सुधराम लहरे उम्र 32 वर्ष साकिन कोसीर के कब्जे से एक नीला रंग की 100 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक ड्रम में भरी हुई 100 लीटर महुआ शराब एवं एक पीला रंग की पंद्रह लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक डिब्बा में भरी हुई 08 लीटर महुआ शराब कुल 108 लीटर महुआ शराब कीमती 10800रू मिला जिसे समक्ष गवाहन वजह सबूत में जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया ।मामला अजमानतीय प्रकृति का होने से आरोपी को गिरप्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक एन0एल0राठिया प्रआर मनींजर सिदार मप्रआर अंजना मिंज, आरक्षक प्रदीप रात्रे, धनसाय कुर्रे,प्रवेश भारती,गिरजाशंकर देवांगन का विशेष योगदान रहा

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